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    'संविधान में सब लिखा है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं', ममता के इस्तीफा न देने वाले बयान पर सुवेंदु अधिकारी

    2 days ago

    आपको बता दें कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 164 के तहत राज्य में नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने और उसे शपथ दिलवाने की शक्ति होती है. चुनाव में हारने वाली सरकार और सीएम की बर्खास्तगी के बाद राज्यपाल विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री चुन सकते हैं.
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